छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राजस्व मामले में महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि किसी पुराने आदेश के रिव्यू की अनुमति देने से पहले संबंधित पक्ष को नोटिस देकर सुनवाई का अवसर देना जरूरी है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल की सिंगल बेंच ने बालोद जिले के डौंडीलोहारा तहसील निवासी ईश्वर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दुर्ग संभाग के कमिश्नर द्वारा 5 मई 2020 को जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कलेक्टर को 17 सितंबर 2018 के अपने आदेश का रिव्यू करने की अनुमति दी गई थी। दरअसल याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रिव्यू की अनुमति देने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा...