बिलासपुर। CBI को देश की सबसे बड़ी ऊर्जा उत्पादक कंपनी NTPC के कोरबा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से जुड़े 42 साल पुराने बहुचर्चित मामले में तगड़ा कानूनी झटका लगा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेसर्स अटलांटिक इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रा. लि. के दो पूर्व निदेशकों एस.एस. संधू और डी.एस. संधू को बरी करने के निचली अदालत के फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी है।
जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने साफ कहा - _"जांच एजेंसी आपराधिक षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही।"_
1981 के ठेके से शुरू हुआ था खेल, फर्जी बिलों का आरोप
CBI की FIR के मुताबिक, कहानी 1981 की है। कंपनी को NTPC कोरबा के तीसरे चरण में वेंटिलेशन...